सभागार फॉर्म

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1 सभागार फॉर्म साइज :1.08 MB | भाषा : हिंदी | अपलोड की तिथि : 06/05/2023 देखने/डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करें

सभागार

सभागार आरक्षण नियम

शर्ते/नियम :-
  • सभागार का आरक्षण व्याख्यानमाला, साहित्यिक/सांस्कृतिक समारोह, गोष्ठियों के अतिरिक्त शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक कार्य-कलापों के लिये किया जा सकता है। शर्त यह है कि उक्त दिवस एवं समय पर संस्थान का कोई कार्यक्रम निर्धारित न हो। किसी भी प्रकार का राजनीतिक/धार्मिक कार्यक्रम वर्जित है।
  • सभागार का आरक्षण अधिक से अधिक एक माह पूर्व कराया जा सकता है।
  • सभागार का आरक्षण हो जाने के पश्चात भी बिना कोई कारण बताये उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक/सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
  • निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण व सही प्रकार से भर कर आरक्षण की धनराशि आवेदक द्वारा संस्थान कोष में जमा की जाएगी। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा सभागार की कार्यवाही की जायेगी।
  • सक्षम अधिकारी/निदेशक द्वारा आरक्षण निरस्त कर दिये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा शुल्क एवं जमानत की सम्पूर्ण राशि बिना ब्याज के उनके बैंक खाते में छम्थ्ज्ध्त्ज्ळै के माध्यम से वापस की जायेगी।
  • सभागार आरक्षण के पश्चात आवेदक द्वारा आरक्षित तिथि को निर्धारित समय के भीतर उपयोग न करने पर आरक्षण शुल्क (जमा जी.एस.टी. को छोड़कर) पर 10ः की कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
  • यदि आवेदक सभागार के आरक्षण की तिथि को उसका उपयोग नहीं कर पाता है तथा किसी अन्य तिथि के लिये आरक्षण चाहता है और इसकी सूचना आरक्षण तिथि से एक सप्ताह पूर्व देता है तो सभागार उपलब्ध होने की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है।
  • आवेदक द्वारा सभागार आरक्षण किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकता।
  • सभागार आरक्षण हेतु शुल्क के अतिरिक्त रु0 2,000=00 (रुपये दो हजार मात्र) जमानत के रूप में आवेदक को सक्षम अधिकारी के पास नकद जमा करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् किसी भी कार्यालय दिवस में आवेदक द्वारा मांगे जाने पर जमानत राशि सक्षम अधिकारी द्वारा नकद वापस कर दी जायेगी।
  • सभागार समारोह/कार्यक्रम/सत्र प्रारम्भ होने के निश्चित समय से ही दिया जायेगा तथा समारोह समाप्ति के आधा घण्टे बाद ले लिया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा सभागार में आयोजित समारोह/कार्यक्रम आरक्षित समय से अधिक समय व्यतीत होने पर प्रति घण्टे के हिसाब से रु0 1,000=00 (रुपये एक हजार मात्र) का भुगतान तत्काल करना होगा।
  • समारोह/कार्यक्रम के मध्य सभागार में लगे उपकरणों, यंत्रों, बिजली, पंखा, फर्नीचर पदों और साज-सज्जा के विभिन्न सामानों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर उपर्युक्त जमानत के रूप में जमा की गयी धनराशि से क्षतिपूर्ति की जायेगी और यदि पहुँचायी गयी क्षति जमानत की धनराशि से अधिक हुई तो उसे आवेदक को जमा करना अनिवार्य होगा। हानि/क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में निदेशक/सक्षम अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
  • कोई ऐसा कार्यक्रम सभागार में नहीं किया जायेगा, जिससे किसी राजनीतिक दल/व्यक्ति/ संस्था/पक्ष/कापीराइट के अधिकारों का हनन होता हो। यदि ऐसा किया गया तो इस सम्बन्ध में उठने वाले कानूनी या अन्य प्रकार के विवादों का पूर्ण उŸारदायित्व आवेदक का होगा। उŸार प्रदेश हिन्दी संस्थान ऐसे विवादों के लिये किसी भी प्रकार उŸारदायी नहीं होगा।
  • सभागार के आरक्षण का तात्पर्य केवल सभागार के भीतर रिक्त स्थान व उसके बरामदे से होगा।
  • सभागार के मंच और उसके भीतर किसी भी भाग में कील आदि नहीं ठोकी जाएगी और न ही किसी अन्य प्रकार से सभागार को क्षतिग्रस्त/गन्दा किया जायेगा।
  • सभागार में लगे हुए फर्नीचर के अतिरिक्त कुर्सियाँ, सोफा आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल उतने ही व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होगी जितनी कुर्सियाँ सभागार में उपलब्ध है।
  • सभागार में थूकने, पान-सिगरेट, चाय एवं मद्यपान, जलपान, भोजन आदि सर्वथा वर्जित है। पानी अथवा सामान्य जलपान के लिये बरामदे का उपयोग किया जा सकता है, इस शर्त पर कि उपयोग के बाद उसकी सफाई का दायित्व आवेदक का होगा। संस्थान परिसर में पान मसाला तथा पान आदि थूकने पर आयोजक द्वारा जमानत के रूप में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
  • उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को सभागार के मंच पर आयोजन के किसी भी समय जाने का अधिकार होगा।
  • सभागार में किसी स्थान पर 10 सीटें संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग के लिये सुरक्षित रहेंगी।
  • पुलिस अथवा ट्रैफ़िक पुलिस का कार्यक्रम/आयोजन के दिन आवश्यकतानुसर प्रबन्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा।
आवेदक अधोलिखित सभी उत्तरदायित्व को निभाने के लिये व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगा:-
  • (अ) सभागार जिस कार्य हेतु लिया गया उसके आयोजन में हुयी भीड़ को पूर्णतया विधि संगत ढंग से नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व।
  • (ब) सभागार की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व आवेदक का होगा।
  • (स) शासन, पुलिस, नगर महापालिका एवं स्थानीय प्रशासन के लागू नियमों के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में समय व नियमों के पालन का उत्तरदायित्व।
  • (द) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से आवश्यक लाइसेंस, परमिट आदि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व।
  • (य) विज्ञापन आदि के सम्बन्ध में नगर महापालिका अथवा अन्य विभागों एवं संस्थाओं को कर आदि के भुगतान का दायित्व। कार्यक्रम से सम्बन्धित देय अन्य समस्त करों के भुगतान का दायित्व।
  • (र) कार्यक्रम से सम्बन्धित देय अन्य समस्त करों के भुगतान का दायित्व।
  • (ल) सभागार के प्रयोग के सम्बन्ध में सभी नियमों का पालन करने का उत्तरदायित्व।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान किसी भी रूकावट के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। उत्तम सुविधाएँ सुलभ कराने की दृष्टि से सभागार, स्टेज, ध्वनि एवं विद्युत उपकरण आदि से सुसज्जित किया गया है। इन सुविधाओं को बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा, फिर भी किसी कारण से यदि कोई रूकावट पैदा होती है तो आरक्षण शुल्क में किसी प्रकार की कटौती मान्य नहीं होगी। संस्थान अचानक उत्पन्न हुई किसी भी रूकावट के लिये उत्तर नहीं होगा। जनरेटर की सुविधा आवेदक द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जा सकती है, इसका शुल्क अलग से देना होगा।

सभागार में प्रवेश एवं निकास के समय शान्ति बनाये रखने दायित्व आयोजक का होगा। कार्यालय समय व उसके पश्चात समारोह/कार्यक्रम के समय हिन्दी भवन परिसर में रखे गये वाहनों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।

सभागार में लगे चित्रों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा। चित्रों को किसी प्रकार का नुकसान होने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

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यदि संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यक्रम समाप्त नहीं किया गया तो सभागार की बिजली आपूर्ति बन्द कर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

यशपाल सभागार आरक्षण शुल्क अवधि
सौन्दर्यीकरण की प्रक्रिया में
निराला सभागार आरक्षण शुल्क अवधि
4 घण्टे के लिए ₹ 8000 + जी.एस.टी. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक व सायं 4.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक
8 घण्टे के लिए ₹ 15000 + जी.एस.टी. प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य

प्रेमचन्द सभागार आरक्षण शुल्क अवधि
4 घण्टे के लिए ₹ 8000 + जी.एस.टी. प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक व सायं 4.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक
8 घण्टे के लिए ₹ 15000 + जी.एस.टी. प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य

साहित्यिक संस्था द्वारा किसी भी चार घन्टे के लिए सभागार का आरक्षण कराया जाता है तो उसको नई प्रस्तावित दरों में ₹2,000=00 की छूट अनुमन्य होगी। सभागार के आरक्षण के समय ₹2,000=00 की धनराशि जमानत के रूप में नकद जमा की जायेगी, जो कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।

संस्थाओं द्वारा निर्धारितसमय-सीमा के अन्तर्गत यदि कार्यक्रम समाप्त नहीं किया जाता है, तो सभागार की बिजली आपूर्ति बन्द कर दी जाएगी तथा जमानत धनराशि रु. 2,000=00 जब्त कर ली जाएगी।